अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, फिलहाल सरेंडर पर रोक
रायपुर/दिल्ली-बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में अभियुक्त अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने फिलहाल उन्हें तुरंत सरेंडर करने से छूट दे दी है और मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अमित जोगी की याचिका पर सुनवाई की। दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 23 अप्रैल तक सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल सरेंडर पर रोक लगा दी और जांच एजेंसी सीबीआई से जवाब मांगा है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2026 में इस मामले में अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे हैं।
करीब 23 साल पुराने इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में जारी है और अगली सुनवाई में मामले की दिशा तय होगी।

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